टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार किया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है. हाईकोर्ट के हसीन फैसले के खिलाफ हिजाब के पक्षधर लोगों ने याचिका के माध्यम से तुरंत सुनवाई की मांग की थी. याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाले वकील देवदत्त कामथ ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह था कि परीक्षा का समय है. इसलिए इस पर सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम अदालत ने कहा कि इस मामले को संवेदनशील नहीं बनाया जाना चाहिए. हिजाब का मामला परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में पिछले दिनों फैसला सुनाया था कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है. इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है.