टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : एक तरफ जहां सरकार ने अपना वादा निभाते हुए मंईयां योजना के लाभुकों के खाते में राशि भेज दिए हैं. दूसरी तरफ अब इस महीने से मंईयां योजना को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए है. जिसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. योजना में लाभार्थी महिलाओं की पहचान को और अधिक पारदर्शी और पुख्ता बनाने के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. अब कोई भी महिला बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड के इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी. वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब मंईयां योजना के लाभुकों को वेरिफिकेशन को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. अब सिर्फ राशन कार्ड से ही सत्यापन हो जाएगा.

इस योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीई) का उपयोग करने की मंजूरी मांगी है. जानकारी के अनुसार नोडल विभाग ने कई अन्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस के जरिए भी लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया है. इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) शामिल हैं. इसके जरिए सामाजिक सुरक्षा विंग यह जांच कर सकेगी कि महिला लाभार्थी की उम्र 18 से 50 साल के बीच है या नहीं. वह झारखंड की होनी चाहिए. जांच में यह भी पता चलेगा कि लाभार्थी का राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं.

लाभुक का राशन कार्ड में नाम होना जररूरी

सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने कहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है. खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एपीआई अनुमोदन के बाद पता चल जाएगा कि लाभार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं. खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड से आधार लिंक करवा रहा है. इसके जरिए लाभार्थियों का आधार सत्यापन भी आसानी से हो जाएगा. अगर लाभार्थी का आधार पीडीएस से लिंक नहीं है, तो महिला, बाल विकास विभाग यूआईडीएआई के माध्यम से आधार सत्यापन करेगा.

अप्रैल से आधार लिंक्ड सिंगल अकाउंट जरूरी

अब लाभार्थियों को आधार लिंक्ड सिंगल बैंक अकाउंट के जरिए ही आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा. इस महीने से लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. आवेदन के समय महिला लाभार्थी की आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो और उसकी आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए. आवेदक के पास आधार और राशन कार्ड होना जरूरी है. जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, उनके लिए पिता-पति का राशन कार्ड मान्य किया गया है.