टीएनपी डेस्क: आज पूरे देशभर में एक बार फिर UPI की सर्विस डाउन हो गई. UPI यूजर्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. UPI की सेवाएं ठप होने से Google Pay से लेकर Paytm, Phone Pay से पेमेंट करने के लिए घंटों-घंटों तक यूजर्स परेशान होते रहे. हालांकि, अब UPI सर्विस ठीक से काम कर रहा है. लेकिन सर्विस डाउन होने के दौरान कई लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया और उनका पैसा भी बैंक अकाउंट से कट गया. लेकिन रिसीवर या मर्चेन्ट के पास पैसा नहीं पहुंचा. ऐसे में सभी परेशान हैं की उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं.

अगर आपका भी पैसा UPI से पेमेंट करने पर बैंक से कट गया है लेकिन मर्चेन्ट तक नहीं पहुंचा है तो घबराएं नहीं. ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा. जिसके बाद आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे.

बैंक से वापस मिलेंगे पैसे 

बता दें कि, अगर आपका पैसा बनेक से कट गया है और सामने वाले तक नहीं पहुंचा है तो फिर आपका फंसा हुआ पैसा आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा. क्योंकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) के नियमों के अनुसार अगर ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपका पैसा फंसता है तो फिर बैंकों को 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है. अगर बैंक को पैसे वापस करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है तो फिर बैंकों को हर दिन के हिसाब से ग्राहक को चार्ज देना पड़ता है.

ऐसे करें शिकायत

वहीं, अगर आपका पैसा 24 घंटे में रिटर्न नहीं आता है तो फिर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको

  • जिस UPI एप्प से आपने पेमेंट किया है उसे ओपन करना है.
  • इसके बाद एप्प के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें जिसे करने के दौरान आपका पैसा फंस गया.  
  • इसके बाद आप प्रश्न उठाएं (Raise Query) या फिर ट्रांजेक्शन से जुड़े क्लेम करने के ऑप्शन मिलेंगे. जिसपर आपको क्लिक करना है और अपनी शिकायत दर्ज करनी है.
  • शिकायत दर्ज करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा.

कई बार UPI सर्विस डाउन होने या फिर टेक्निकल प्रॉब्लमस के कारण कई यूजर्स का पैसा फंस जाता है या फिर हड़बड़ में किसी दूसरे के अकाउंट में भी चला जाता है. अगर ऐसा होता है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है. पैसों को वापस लेने के लिए आपको 48 घंटे के अंदर-अंदर शिकायत करना होगा. टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा बैंक से संपर्क कर या फिर UPI कस्टमर केयर में कॉल कर या फिर NPCI भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.