मुंगेर(MUNGER): बहुचर्चित एके-47 के एक मामले में मुंगेर कोर्ट में एडीजे 7 विपिन बिहारी राय ने आज दो अभियुक्तों को विभिन्न आर्म्स एक्ट मामले में 10-10 वर्ष एवं दो -दो हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई. बताते चलें कि कोतवाली कांड संख्या 555 /18 के मामले को लेकर सुनवाई गई है.
वहीं अपर लोक अभियोजक अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि कोतवाली काण्ड संख्या 555 /18 दिनांक 26 दिसंबर 2018 को कोतवाली थाना पुलिस को सुचना मिली थी कि पूरब सराय स्टेशन पर बेगूसराय और खगड़िया जिला के कुछ हथियार तस्कर अवैध हथियार खरीदने के लिए आये हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक एके 47, चार मैगजीन, 50 हजार रूपये की बरामदगी की गयी है. वहीं इस काण्ड की सुनवाई करते हुए एडीजे ने दो अभियुक्त मो इरशाद और सत्यम को दोषी करार दिया एवं दोनों को दस- दस वर्ष की सजा एवं दो दो हजार जुर्माना के साथ सजा सुनाई.
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