धनबाद(DHANBAD): रांची रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को बर्खास्त किये जाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निशाने पर आ गए है. हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजकुमार को निदेशक बने रहने का आदेश दिया है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के दबाव में करोड़ों रुपए के अवैध भुगतान से इनकार करने पर रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को हटाने के हेमंत सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है.
क्या कह रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी
उच्च न्यायालय के फैसले से हेमंत सरकार द्वारा रिम्स जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था को अपने लूट के चारागाह बनाने की साजिश भी बेनकाब हुई है. उन्होंने राज्य के सभी ईमानदार कर्तव्य अधिकारियों से निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के पापों में सहभागी बनने से बेहतर है डॉ राजकुमार की तरह लड़ाई लड़ें और झारखंड को लूटने से बचाये. उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि अनुचित भुगतान करने का दबाव नहीं मानने के चलते रिम्स निदेशक को हटाने के इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देंऔर घोटाले के लिए अधिकारियों पर गलत काम करने का दबाव डालने वाले ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करे. अन्यथा ऐसे घोटाले आगे फिर आपके गले की फांस बनेंगे. बता दे कि रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को पद से बर्खास्त करने के बाद डॉ शशिबाला सिंह को अंतरिम प्रभारी निदेशक बनाया गया था
18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गयी थी
इस संबंध में 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गयी थी . डॉ शशिबाला सिंह को अंतरिम प्रभारी निदेशक बनाने का यह निर्णय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने लिया था .17 अप्रैल की रात रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को पद से बर्खास्त कर दिया गया था. इस संबंध में डॉ इरफान अंसारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया था कि निदेशक डॉ राजकुमार ने मंत्री परिषद, शासी परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में दिये आदेशों का पालन नहीं किया. इसके अलावा रिम्स अधिनियम-2022 के तहत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो पायी. निदेशक डॉ राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें पद से हटाया गया. डॉ राजकुमार को रिम्स नियमावली-2022 के नियम 9 (6) के तहत तीन महीने का वेतन और भत्ता देकर तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त किया गया है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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