रांची(RANCHI): झारखंड की राजधानी रांची में महंगी गाड़ियों के शौक़ीन लोगों की कमी नहीं है. सड़क पर करोड़ों की महंगी कार घूमती दिखेगी. जिसमें बड़े और रसूख घराने के युवा उत्पात मचाते है. ऐसे में काई बार सड़क पर यह बड़े लोगों की गाड़ी आम लोगों के लिए काल बन जाते है. रांची में ऐसी कई घटना हुई है. जिसमें सड़क पर चलते हुए लोगों को गाड़ी शिकार बना लेती है. मजे ही बात सामने दिखती है कि गाड़ी चलाने वाला शराब के नशे में होता है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं होता. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई किसी गाड़ी का शिकार हो जाता है तो उसका परिवार को कितना पैसा मुआवजा के रूप में मिलेगा और गाड़ी मालिक के साथ ड्राइवर पर क्या कार्रवाई होगी.
अब अगर दो दिन पहले ही हरमू की घटना को देखें तो साफ़ नजर आता है कि पैसे का घमंड और रसूख के दम पर 30 स्पीड लिमिट वाले रोड में 100 की गति से गाड़ी भगाई गयी. जिसका नतीजा हुआ की तीन लोगों की जान चली गयी. इसके बाद तो खूब हंगामा हुआ. सड़क जाम किया गया.पुलिस पर सवाल उठा. इन सब के बावजूद क्या हुआ. क्या अब सड़क पर कोई ऐसी घटना नहीं होगी. इसका जवाब भी आपको रांची की सड़क पर देखने से मिल जाएगा. जब अब अभी पुलिस के सामने गाड़ी रफ़्तार से बात करती है. शिशे पर काली फिल्म रहती है. जिसके अंदर क्या चल रहा है बहार किसी को नहीं मालूम है.
अब सवाल है कि अगर किसी की जान ऐसे में जाती है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है. आखिर कितने दिनों की जेल हो सकती है और मृतक को मुआवजा कितना मिलेगा. ऐसे में अगर गाड़ी चलाने वाले की जान जाती है और वह रफ ड्राइविंग कर रहा होता है तो ऐसे में इन्शुरन्स से भी उसे पैसे नहीं मिल सकते है. क्योकि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने रफ ड्राइविंग में जान जाने पर राशि नहीं देने की बात टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि खुद से अपनी जान देने गया हो तो इन्शुरन्स कंपनी पर निर्भर होगा की उसका कितना पैसा देगी.
इसके अलावा अब सजा की बात कर लें तो अगर कोई शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है तो इसमें दो लाख रूपये तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही इसके लिए गवाह और सबूत पुख्ता होना चाहिए की वह वही व्यक्ति है जो ड्राइविंग कर रहा हो. साथ ही गाडी मालिक यानी जिसके नाम पर गाड़ी है उसे भी जेल हो सकती है.
इसके अलावा अब अगर राहगीर की जान जाती है तो उन्हें कितने का मुआवजा दिया जायेगा. इसमें भी झारखण्ड सरकार की बात करें तो मरने वालों के परिजनों को कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 लाख रूपये का मुआवजा देने का प्रावधान है. साथ ही घायल को 25 हजार रूपये दिए जायेंगे. इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अन्य सभी जानकारी पुलिस रिपोर्ट जमा करना होता है.
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