धनबाद (DHANBAD) : कोयलाकर्मियों को भी अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बिना पेंशन का भुगतान नहीं होगा. सेवानिवृत कोयलाकर्मी और पेंशन भोगियों के लिए अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी कर दिया गया है. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी पेंशनभोगियों को अपनी पहचान और जीवित होने के प्रमाण की डिजिटल पुष्टि करनी होगी. यह कदम पेंशन की प्रक्रिया को और पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास कहा जा रहा है. 


पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4. 0 शुरू किया गया है. इसमें सीएमपीएफओ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआइडीएआइ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी भागीदारी रहेगी. सीएमओएआइ के पूर्व पदाधिकारी संजय राणा ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. 

वे अपना जीवन प्रमाण पत्र एक से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जबकि अन्य सभी लाभार्थियों के लिए यह अवधि एक से 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गयी है.जानकारी के अनुसार अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना के अधिकारी और गैर-अधिकारी दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को भी वर्ष 2025 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा. इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप और अतिरिक्त जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. कोलकर्मियों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्र में विशेष सहायता शिविर लगाए जाएंगे.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो