धनबाद (DHANBAD) : वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जेल से बाहर आएगा. झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से छोड़ने का आदेश दिया है. न्यायालय के इस आदेश के बाद से फहीम के परिजनों में ख़ुशी की लहर दौड़ गज है. फहीम खान 16 वर्षो के बाद जेल से बाहर आएगा.
सगीर हसन सिद्धिक़ी की हत्या के आरोप में सजा काट रहा फहीम खान फिर से खुली हवा में सांस ले पायेगा. जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. इस संबंध में अधिवक्ता शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम खान ने 29 नवंबर 2024 को याचिका दायर करते हुए अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी. जिसमें फहीम खान की ढलती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए उन्हें जेल से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड बनाकर इसकी समीक्षा का आदेश दिया था. अधिवक्ता ने बताया कि फहीम खान की उम्र 75 साल से अधिक हो चुकी है. 20 - 22 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं. न्यायालय ने इन्ही दलिलों को देखते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है.
वहीं, फहीम खान को रिहा करने के हाई कोर्ट के आदेश के फहीम खान के परिजनों में ख़ुशी की लहर है. फहीम के बेटे इक़बाल खान ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर ख़ुशी का इजहार भी किया. इक़बाल खान ने बताया कि उन्हें तथा उनके परिवार को न्यायालय पर शुरू से ही भरोसा था कि उन्हें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. इक़बाल खान ने जिले में बेहतर क़ानून व्यवस्था के लिए धनबाद पुलिस का धन्यवाद किया है. साथ ही उन्होंने अपराध का रास्ता चुनने वाले वैसे युवाओ को आगाह किया है कि अपराध का रास्ता चुनने वालों को हमेशा ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं. इसलिए अपराध की दुनिया को छोड़ मुख्यधारा में लौटे.
ज्ञात हो, 1989 में सगीर की हत्या हुईं थी. इस हत्याकांड में फहीम खान का सजा हुईं थी. 2009 से ही वो जेल में सजा काट रहा है. बहरहाल, कोर्ट के आदेश के बाद फहीम के परिवार उनके शुभचिंतकों में ख़ुशी की लहर है.
रिपोर्ट-नीरज कुमार

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