टीएनपी डेस्क(TNP DESK): कई बार हमसे कुछ चीजें खो जाती है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम दोबारा पा सकते है. वहीं प्रॉपर्टी के कागज़ात जैसे फ्लैट जमीन या घर के जरूरी कागज खो जाए तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाते है और समझ नहीं आता कि उसका उसको कैसे दोबारा वापस ले.
घर या जमीन के पेपर्स खोने पर ना घबरायें
अगर आपने भी अपने घर जमीन या फ्लैट के कागज खो दिए हैं तो फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है. यह आम बात है बहुत से लोग ऐसे है जो इसे खो देते है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत है. आज हम आपको एक ऐसी जरूरी बात बतानेवाले है, जिससे आप अपनी खोये जमीन फ्लैट या घर के कागज को वापस पा सकते हैं चलिये जानते है इसका पूरा प्रोसेस क्या है.
सबसे पहले करें एफआईआर
आपको बताये कि जब भी आपके जमीन घर या फ्लैट के कागज खो जाएं तो फिर आपको सबसे पहले पुलिस थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए. जिसमें आपको यह जानकारी देनी है कि आपके जरूरी प्रॉपर्टी के कागज खो गए है और वह नहीं मिल रहे है, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आपको उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन या घर जिसके नाम पर है वह ही एफआईआर दर्ज करवा सकता है. उसको मैन्युअल रूप से पुलिस थाने जाकर पूरी जानकारी देकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है.वहीं कुछ राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है.
अखबार में छपवाएं नोटिस
वहीं पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आपको अखबार में भी इसकी पूरी सूचना देकर नोटिस निकालना पड़ता है. अखबार में जब आप नोटिस छपवाते हैं तो साथ में उसमे संपर्क का पूरा विवरण देना होता है, तो वहीं संपत्ति विवरण के साथ आपको अपना मोबाईल नंबर भी देना होता है.वही इसके बाद आपको वकील से एक एफिडेविट बनवाना होता है.जिसमे आपको इस बार की जानकारी देनी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागजात खो गये है साथ में आपने जो थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, और अखबार में जो नोटिस छपवाया है उसके बारे में बताना है. वहीं आपको इस एफिडेविट को नोटरी से अटैच करना होता है.
इस तरह पेपर्स दोबारा पायें वापस
वहीं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाद आप संपत्ति के नए दस्तावेज यानि डुप्लिकेट दस्तावेज बनवाने के लिए आवेदन करना होता है, इसके लिए अपने रजिस्ट्रार के पास जो एफिडेविट या नोटरी अंडरटेकिंग थे वह, उसके साथ एफआईआर की कॉपी, और अखबार में छपवाया नोटिस भी देना है. वहीं इसके लिए आपको फीस भी चुकानी पड़ती है. इतना करने के बाद आपको प्रॉपर्टी के नए यानि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिल जाते है.
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