बेंगलुरु-इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं. यह फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से. हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
स्कूल में छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह माना है कि स्कूल में छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए.हिजाब पहनना जरूरी नहीं है.कर्नाटक हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. फैसले के परिणाम स्वरूप स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर रोक जारी रहेगी.
HC के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले को निराशाजनक बताया है वहीं शिवसेना ने कोर्ट के इस फैसले पर किसी को राजनीति नहीं करने का सुझाव दिया है. भाजपा नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
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