टीएनपी डेस्क (TNP DESK): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने लिखित माफ़ीनामे के लिए CBI को दिए  निर्देश

अपने आदेश में, न्यायाधीश ने सीबीआई के निदेशक से "अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए" एक लिखित माफी देने को कहा है. न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की माफी न केवल याचिकाकर्ता के घावों को भरने में मदद करेगी, बल्कि "प्रमुख संस्थान में जनता के विश्वास को बनाए रखने" में भी मदद करेगी. निर्देश देने से पहले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

आकार पटेल ने जारी लुकआउट नोटिस पर की थी याचिका दायर

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने 30 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित "विदेशी असाइनमेंट" और "व्याख्यान श्रृंखला" लेने के लिए अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति मांगी है.

सीबीआई की ओर से पेश वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आकार पटेल एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके न्याय से भागने की संभावना थी. एजेंसी के वकील ने तर्क दिया, "हम गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं हम केवल इतना ही कहना है कि उसे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए. "

आकार पटेल के वकील ने पेश किये तर्क

दूसरी ओर, आकार पटेल के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि "नागरिकों के अधिकारों को एजेंसी द्वारा खींचा जा रहा है". साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि गुजरात की एक अदालत ने आकार पटेल को विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, लेकिन बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने बुधवार को  आकार पटेल को अमेरिका जाने वाले विमान में सवार होने से रोक दिया था.

 

रिपोर्ट: अशु शुक्ला, रांची