टीएनपी डेस्क(TNP DESK):आजकल के दौर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लंबे टूर पर जाना, पार्क में बैठना या होटलों में रुकना आम बात हो गई है. लेकिन कई बार सोशल मीडिया के कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साथ देखकर पुलिस पकड़ लेती है या फटकार लगा देती है. ऐसे में आपको अपने अधिकार के बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आप इस स्थिति में फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए.

पढ़े क्या कहता है भारतीय संविधान

आपको बताये कि हमारे संविधान में सभी को Right to privcey का अधिकार दिया गया है यानी सभी को अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है.कोई भी अविवाहित जोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त एक साथ एक कमरे में रुक सकता है. अगर वह 18 साल से अधिक के उमर के है तो उन्हें साथ रहने का पूरा अधिकार है अगर दोनों की मर्जी हो तब. वही पार्क में बैठना या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर वह साथ में घूम सकते है. इसमे कोई भी तीसरा व्यक्ति दखलंदाजी नहीं कर सकता है चाहे उनके परिवार का हो या कोई पुलिसवाला ही क्यों ना हो. ऐसे में सवाल उठाता है कि पुलिस पार्क या होटल में रेड क्यों मारती है.

क्या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने पर पकड़ सकती है पुलिस

आपको बता दे कि भले ही भारतीय संविधान आपको निजता का अधिकार देता है लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई अश्लील हरकत करते है तो ये कानून की नजर में अपराध माना गया है और इसके लिए आपको 3 महीने तक सजा सुनाई जा सकती है.वही अगर आप किसी होटल के कमरे में हैं और पुलिस रेड मारती है तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि पुलिस को आपकी प्राइवेसी में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक आपने कोई अपराध ना किया हो या उस स्थान पर कोई अपराधिक घटना ना हुई हो.

जान लें अपने अधिकार

ऐसे में आपको अपने अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अगर आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी स्थिति में हैं तो फिर आप पुलिस वाले को भी पूरे अच्छे से जवाब दे सके.आपको यहां साफ-साफ शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई तभी कर सकती है जब आपके खिलाफ कोई सबूत हो या आपने कोई अपराध किया हो.वही अगर आप सार्वजनिक स्थान पर बैठकर में कोई अश्लिल हरकत कर रहे हैं तो भी आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है.इसके अलावा बिना किसी मतलब की पुलिस या कोई और तीसरा व्यक्ति आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता है.

कोई तीसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता

अगर कोई कपल Obscene Act करता है, तो पुलिस IPC की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है. इस धारा में तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ घूमना इनमें से कोई अपराध नहीं है. अगर कभी पुलिस आपको किसी भी कारण से गिरफ्तार करती है, तो आपके पास भी कई कानूनी अधिकार है.इसके लिए आपका कोई भी मना नहीं कर सकता है अगर कोई आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में आता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते है.