पटना (PATNA) : पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वे नहीं आए. आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए हैं. बल्कि, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे. इंवेस्टर्स को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हो गया है. 

गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे. गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था. अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे. जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले. इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी. लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं. बता दें कि इस मामले को लेकर अब 17 मई को फिर से होगी सुनवाई.