टीएनपी डेस्क(TNPDESK) : केंद्र सरकार उन नए ग्राहकों को टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है जो अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं. इस बारे में जल्द ही वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउन्सिल द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा. सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी में इसे लेकर कुछ और नियम जोड़े जा सकते हैं.

क्या है नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी?

नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के मुताबिक पुरानी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. इस नए पॉलिसी के अनुसार 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. वहीं ऐसे गाड़ियों के रि-रजिस्ट्रेशन फीस में भी वृद्धि की जाएगी. वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपिंग में बढ़ावे के लिए रोड रीबैट में 15 से 25 प्रतिशत तक छूट देने की सलाह दे सकती है.  

इस वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को सड़कों से हटाकर वातावरण को इको-फ़्रेंडली और सुरक्षित बनाने का है. इसी के साथ इसका लक्ष्य सर्कुलर इकोनोमी को बढ़ावा देते हुए इकनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को बढ़ाना है. इस पॉलिसी के तहत 10,000 करोड़ रुपए के आस-पास निवेश आने की संभावना है वहीं इसके द्वारा 35,000 लोगों को जॉब देने की भी तैयारी है.