रांची(RANCHI): झारखंड सरकार के शराब बेचने के ऐलान के बाद राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) ने एजेंसी बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1564 रीटेल दुकानों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रत्येक रीटेल शॉप में एक शॉप मैनेजर और एक सहायक की प्रतिनियुक्ति होगी.

पूरे राज्य को 10 जोन में बांटा गया

जेएसबीसीएल की तरफ से पूरे राज्य को 10 रीटेल जोन में बांटा गया है. इसमें जोन-1 में रांची को रखा गया है. रांची में 180 रीटेल वेंडिंग दुकानें हैं. जोन-2 में पूर्वी सिंहभूम को शामिल किया गया है, जहां 110 दुकानें हैं. जोन-3 में रामगढ़ और बोकारो को रखा गया है, जहां शराब के रीटेल वेंडिंग शाप की संख्या 126 है. जोन-4 में धनबाद है, जहां 140 दुकानें हैं. जोन-5 में गुमला, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा हैं, जहां शराब की कुल 76 दुकानें हैं. जोन-6 में पलामू, गढ़वा और लातेहार है, जहां 177 शराब की दुकानें हैं. पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जोन-7 में शामिल हैं. जहां शराब की 266 दुकानें हैं. जोन-8 में गिरिडीह और देवघर हैं, जहां 190 रीटेल दुकानें हैं. जोन-9 में सरायकेला-खरसांवां और चाईबासा जिला शामिल है जहां 124 दुकानें हैं. जोन-10 में हजारीबाग, कोडरमा और चतरा जिले को रखा गया है, जहां शराब के खुदरा दुकानों की संख्या 175 है. जोन पांच में सबसे कम 76 रीटेल वेंडिंग दुकानें हैं, जबकि सबसे बड़ा जोन, जोन 7 है, जहां 266 रीटेल दुकानें हैं. जेएसबीसीएल की तरफ से निविदा की कीमत 83.11 करोड़ रुपये तय की गयी है. प्लेसमेंट एजेंसियों की तरफ से शराब के रीटेल वेंडिंग दुकानों में योग्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. जेएसबीसीएल के प्रबंध निदेशक की तरफ से इसको लेकर चयन की प्रक्रिया शुरू की गयी है.

शॉप मैनेजर और सहायक के लिए ये होनी चाहिए योग्यताएं

शॉप इंचार्ज को झारखंड के ही किसी कॉलेज से स्नातक होना जरूरी है. यही योग्यता शॉप एसिस्टेंट की भी रहेगी, जिसे झारखंड से 12वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट देना होगा. यानी राज्य के 1564 दुकानों में 3128 युवाओं को प्लेसमेंट एजेंसी से रोजगार के अवसर मिलेंगे. राज्य के श्रम कानूनों औऱ् न्यूनतम वेज के अनुसार इनका मानदेय देना जरूरी होगा.

जेएसबीसीएल को करने होंगे ये जरूरी काम

जेएसबीसीएल की तरफ से प्लेसमेंट एजेंसी को किसी भी तरह के अवैध शराब के धंधे के बारे में जानकारी देना जरूरी होगा. प्लेसमेंट एजेंसी को न्यूनतम राजस्व को प्राप्त करना जरूरी होगा, जो उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के रीटेल पॉलिसी 2022 में निहित है. प्लेसमेंट एजेंसी के पास न्यूनतम 1000 श्रमिकों का लेबर लाइसेंस होना जरूरी है.