रांची (RANCHI) : झारखंड के शिक्षकों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. सरकार ने पेंशन पुनरीक्षण के लिए दो तरीकों से गणना करने का निर्णय लिया है. अब दो पेंशन गणनाओं का आकलन करने के बाद, पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना सबसे अधिक लाभकारी पेंशन गुणक के आधार पर की जाएगी. कैबिनेट ने शिक्षकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए नियम निर्देश को मंजूरी दी. यह निर्णय उन शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या निधन हो चुके हैं. इसमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक तथा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के शिक्षक शामिल हैं.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पेंशन का निर्धारण दो गणनाओं के आधार पर किया जाएगा. पेंशन की गणना दो तरीकों से की जाएगी: सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि पर शिक्षक का वेतनमान, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन. इसके बाद, आगामी वेतन समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिस्थापन वेतनमान के आधार पर, 1.1.2016 से पेंशन का निर्धारण किया जाएगा.
एक अन्य गणना में, पेंशन राशि निर्धारित करने के लिए 31.12.2015 के बाद की पेंशन राशि को 2.57 के एक स्थिर कारक से गुणा किया जाएगा. इनमें से जो भी कारक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, उसे पेंशन राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा. दोनों में से जो भी गणना शिक्षक या पारिवारिक पेंशनधारक के लिए अधिक लाभकारी होगी, उसी के आधार पर नई पेंशन तय की जाएगी. इस निर्णय से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है.

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