रांची(RANCHI): निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है. मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप गठित कर दिया गया है. रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत ने पीएमएलए एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया है. इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप गठित कर दिया गया है.

क्या है मामला 

मालूम हो कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई, 2022 को उनके आवास और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के प्रतिष्ठान पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे. इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण कागजात भी बरामद हुए थे. पिछले 3 अप्रैल को ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की ओर से दायर की गये डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. पूजा सिंघल ने आरोप मुक्त होने के लिए यह पिटीशन दाखिल किया था. उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल के खिलाफ राज्य सरकार ने खूंटी में दर्ज मनरेगा घोटाला से संबंधित मामलों की निगरानी जांच का आदेश पिछले दिनों दिया है. आरोप गठन के साथ ही अब इस मामले में सुनवाई होगी और गवाह पेश किए जाएंगे. अभियोजन पक्ष के द्वारा गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. हम यह भी बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग केस में 5000 पन्ने का चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया गया है.