धनबाद(DHANBAD): अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने रविवार, 4 मई 2025, को जिले के सात केन्द्रों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) 2025 के सभी सात परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा-163 बी.एन.एस.एस. के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है.
इस संबंध में उन्होंने बताया कि रविवार, 4 मई 2025, को जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कोयला नगर, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनसार, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, आईआईटी (आईएसएम), बीआईटी, सिंदरी तथा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 06:00 बजे अपराह्न तक (विस्तारित समय) परीक्षा आयोजित की जाएगी.
कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन करने तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा - 163 बी.एन.एस.एस. के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है. निषेधाज्ञा के दौरान निषेधित क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने आदि को प्रतिबंधित किया जाता है. यह आदेश दिनांक - 04.05.2025 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने की अवधि तक लागू रहेगा.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो
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