रांची (RANCHI): झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में 8 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को तुरंत बजटीय प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं.
विभागों को जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 27 नवंबर (गुरुवार) शाम 5 बजे तक सभी प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने से पहले संबंधित विभागीय मंत्री की मंजूरी अवश्य हो.
बजट तैयारियों को लेकर वित्त विभाग के दिशा-निर्देश
* केंद्रांश और राज्यांश:
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य अपने निर्धारित हिस्से के अनुसार योगदान देंगे.
* टॉप-अप प्रावधान:
राज्य सरकार अतिरिक्त खर्च की जरूरत होने पर “टॉप-अप” के रूप में राशि उपलब्ध कराएगी.
* बजट सुधार:
मुख्य बजट 2025-26 में किसी भी त्रुटिपूर्ण प्रावधान को सुधारने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे.
* बजटीय उपबंध:
राज्य योजनाओं, केंद्रीय सेक्टर योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर योजना एवं विकास विभाग की सहमति के बाद ही विचार होगा.
* स्थापना व्यय और राज्य योजनाएं:
इनके प्रस्तावों के साथ सभी विवरण देना अनिवार्य होगा. जिन इकाइयों में पहले से राशि का प्रावधान नहीं है, वहां टोकन राशि की मांग की जाएगी और शेष राशि पुनर्विनियोग से दी जाएगी.
* हिस्सेदारी में बदलाव:
यदि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी में बदलाव होता है, तो उसका बजट संशोधन प्रस्ताव भेजना होगा.
* अप्रयुक्त या अपर्याप्त राशि:
पिछले या चालू वित्त वर्ष में केंद्र से मिली राशि यदि बची हुई है या पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए नया प्रस्ताव अनिवार्य है.
* आकस्मिक स्थिति:
किसी आपात परिस्थिति में जरूरी बजट प्रावधान की मांग पर भी विभाग विचार करेगा.

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