धनबाद(DHANBAD) : बिहार के बालू खनन घोटाले में फंसे धनबाद के बालू कारोबारियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है. खासकर, जो लोग जमानत पर छूटकर बाहर आए है. जानकारी निकल कर आई है कि इस मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले बिहार के एमएलसी राधा चरण सेठ के पुत्र कन्हैया प्रसाद के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है.
कन्हैया प्रसाद को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा गया है. पटना हाई कोर्ट से पिछले साल कन्हैया प्रसाद को जमानत मिली थी. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. कन्हैया प्रसाद के बाद कई लोगों को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है. अगर प्रवर्तन निदेशालय कन्हैया प्रसाद के आदेश को आधार बनाकर जमानत पर रिहा हुए धनबाद के बालू कारोबारियों की जमानत को भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है.
बता दें कि इसी मामले में धनबाद के कोयला किंग रहे सुरेश सिंह के पुत्र अजय सिंह की गिरफ्तारी को पटना हाईकोर्ट ने गलत बताया था. बिहार के इस बहुचर्चित बालू खनन घोटाले में धनबाद में सबसे पहले सितंबर 2023 में स्वर्गीय नवरंगदेव सिंह के पुत्र जगनारायण सिंह उर्फ़ जगन सिंह तथा जगन सिंह के पुत्र सतीश सिंह की गिरफ्तारी हुई थी. इसके बाद से अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई. सूत्र बताते हैं कि कई लोग फिलहाल जमानत पर बाहर है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो
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