टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. यानी 22 सितंबर को जब आप दुकान पर कुछ खरीदने जाएंगे तो आपको कम पैसे देने होंगे. नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं. इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, कृषि उत्पादों और स्वास्थ्य उत्पादों पर टैक्स की दर कम की गई है. ब्रेड रोटी, छेना पनीर समेत सभी चीजों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है. 33 जरूरी दवाओं के दाम कम किए गए हैं. जीवन बीमा पर पूरी तरह से जीएसटी छूट मिलेगी. छोटी कारों और मोटरसाइकिलों (350 सीसी या उससे कम) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं ‘छोटी गोल्ड’ यानी कि गोल्ड फ्लैक पर सबसे ज्यादा टैक्स (40%) बढ़ाया गया है. लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है.
नए GST सुधार के तहत घरेलू चीजें सस्ती
जीएसटी लागू होने के बाद खुली दालों पर जीएसटी से छूट है और ब्रांडेड दालों पर अब भी 5% जीएसटी दर लागू है, जैसा कि पहले था, जिससे कोई बदलाव नहीं आया है. इसी तरह, पैकेज्ड या ब्रांडेड तेलों पर भी 5% जीएसटी लागू है, जबकि औद्योगिक या गैर-खाद्य तेलों पर 18% की दर से जीएसटी लगता है. जो भी प्रॉडक्ट्स 12 से 5 प्रतिशत के स्लैब में आया है उसमें 25 रुपये का अंतर होगा.
- वनस्पति वसा/तेल 12% से 5%
- मोम, वनस्पति मोम 18% से 5%
- मांस, मछली, खाद्य उत्पाद 12% से 5%
- डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी) 12% से 5%
- छेना-पनीर 12% से 0%
- सोया दूध 12% से 5%
- चीनी, उबली हुई मिठाइयाँ 12%-18% से 5%
- चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5%
- पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (बिना कोको वाला) 12%-18% से 5%
- जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों के पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5%
- फलों के रस, नारियल पानी 12% से 5%
- पहले से पैक किए गए पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी पर 5% से शून्य तक
उपभोक्ता और घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5% तक
- टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5% तक
- टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5% तक
- शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5% तक
- सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5% तक
- दूध की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5% तक
- रबड़ 5% से शून्य तक
- मोमबत्तियाँ 12% से 5% तक
- छाते और संबंधित वस्तुएँ 12% से 5% तक
- सिलाई सुइयाँ 12% से 5% तक
- सिलाई मशीन और उसके पुर्जे 12% से 5%
- कपास/जूट से बने हैंडबैग 12% से 5%
- शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
- पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
- दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से 5%
- पेंसिल, शार्पनर, चाक 12% से शून्य
- मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12% से शून्य
- अभ्यास पुस्तकें, नोटबुक 12% 5% से शून्य
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