धनबाद (DHANBAD) : जिन डायग्नोस्टिक सेंटर में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन होंगी, उन्हें सील किया जाएगा. साथ ही जिन अल्ट्रासाउंड केंद्रों में डॉक्टर नहीं होंगे, वैसे केंद्रों की मशीन भी सील की जाएंगी. चिकित्सक की सूचना प्राप्त होने के बाद ही मशीन ओपन की जाएगी. यह निर्णय सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत की अध्यक्षता में 21 जनवरी को आयोजित पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया.
फॉर्म 'एफ नहीं भरने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा ख़त्म
बैठक में निर्णय लिया गया कि वैसे अल्ट्रासाउंड केंद्र जिनके द्वारा पहली जनवरी '2022 से फॉर्म 'एफ' ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण पूछ कर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा. सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के लिए स्पेसिफिकेशन के साथ प्रस्ताव पारित करने का भी निर्णय हुआ. सलाहकार समिति की बैठक में रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए आए आवेदनों की समीक्षा की गई. बैठक में सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत, नोडल पदाधिकारी डॉ राजकुमार सिंह, एसएनएमएमसीएच के डॉ कुमार गौतम, गोविंदपुर सीएचसी के डॉ अपूर्व कुमार दत्त, आईएमए सचिव डॉ सुशील कुमार, आईआरआईए डॉ मनीष कुमार, डैमियन सोशल वेलफेयर सेंटर से अजय तिरु व अतुल राय, साधन एनजीओ से श्वेतांबरा पाठक उपस्थित थे.
रिपोर्ट : अभिषेक कुमार सिंह, ब्यूरो हेड, धनबाद
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