रांची (RANCHI): झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने के समय को सीमित करते हुए नया निर्देश जारी किया है. आदेश के अनुसार, राज्य में दीपावली की रात केवल दो घंटे, यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी.
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता इस साल “अच्छी” या “संतोषजनक” श्रेणी में है, वहां केवल ऐसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (ए) से कम हो.
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बोर्ड ने अन्य त्योहारों के लिए भी पटाखे चलाने की समय सीमा तय की है — छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक, दीपावली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी.

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