रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सत्र न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होकर पारित किया गया था, इसलिए इसे नए सिरे से पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा रहा है.

मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसे पहले वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस निर्णय के खिलाफ सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. पुनरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर समन जारी किया था, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में हुई. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा और तर्क दिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए निचली अदालत में भेजने का निर्देश दिया.