रांची (RANCHI): झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि विभिन्न विभागों से राय लेने की प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए नियमावली लागू करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है.

सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने अदालत से निवेदन किया कि पिछली सुनवाई में बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए दाखिल हस्तक्षेप याचिका (IA) पर पूर्व आदेश में कोई परिवर्तन न किया जाए. अदालत ने इस पर कोई संशोधन नहीं किया. यह याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई है. सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार भी अदालत में उपस्थित रहे.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय की है. वहीं, प्रार्थी पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं.