टीएनपी डेस्क(TNP DESK): चुनाव आयोग एक प्रत्याशी के दो सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है. इसके लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पुराने प्रस्तावित कानून को फिर से लागू की जाए. दरअसल, चुनाव आयोग एक ही प्रत्याशी के एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कानून में संशोधन चाहता है. इस संशोधन के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार पर जोर दिया है. आयोग का कहना है कि प्रत्याशी एक ही सीट से चुनाव लड़े. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे निर्वाचन क्षेत्र खाली करने और उपचुनाव कराने के लिए जुर्माना वसूला जाना चाहिए.

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देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इससे जुड़ा एक प्रस्तावित हुए कानून में संशोधन पर जोर दिया है. यह प्रस्ताव 2004 में लाया गया था. इसके लिए उन्होंने हाल ही में कानून मंत्रालय के विधायी सचिव के साथ बातचीत भी की है.   

क्या है अभी और पहले के कानून में अंतर   

अगर मौजूदा कानून की बात करें तो एक उम्मीदवार किसी भी चुनाव, चाहे वो आम चुनाव हो, उपचुनाव हो या दो सालों में होने वाले चुनाव हो, वह एक से अधिक अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है. वहीं अगर, वह प्रत्याशी एक से ज्यादा सीट पर विजय प्राप्त करता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है. वह सिर्फ एक ही सीट पर काबिज रह सकता है. ऐसे में खाली हुए सीट पर फिर से उपचुनाव कराने की नौबत आ जाती है. वहीं इससे पहले के कानून की बात करें तो 1996 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हुआ था. इस संशोधन के तहत एक प्रत्याशी को दो से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था. इसके बाद 2004 में पोल पैनल में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया. इस प्रस्ताव में साफ-साफ जिक्र था कि एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक सीटों पर चुनाव ना लड़ सके.