टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं यानि उनका तलाक हो जाता है तो तो पति को अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है. यदि पत्नी के पास दूर रहने और भरण पोषण प्राप्त करने के लिए वैध कारण मौजूद हो तो पति को आर्थिक मदद करनी पड़ती है. वही अब पत्नी तो क्या उसके पाले गए कुत्ते का भी गुजारा भत्ता देना होगा.
3 पालतू कुत्ते के लिए गुजारा भत्ता
मुंबई की एक अदालत ने आदेश दिया है कि पति को अलग हो चुकी पत्नी के कुत्तों के लिए भी गुजारा भत्ता देना होगा. मुंबई के इस मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पूर्व पत्नी के 3 पालतू कुत्ते के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. इस बात पर व्यक्ति नहीं गुजारा भत्ता में कमी करने के लिए अर्जी दाखिल की थी मगर कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया.
पति को देना पड़ेगा खर्चा
इस मामले को लेकर बांद्रा कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत का कहना है कि पालतू जानवर रिश्तों के टूटने के बाद पैदा होने वाली भावनात्मक कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि वह जानवर साथ में रहे. और जानवर को साथ रखने के लिए उसके पालन में खर्चा आता है जिसे पति को पूरा करना पड़ेगा.
ऐसे केस में देना पड़ता है गुजरा भत्ता
- महिला एक शादीशुदा पत्नी होनी चाहिए या तलाकशुदा पत्नी जिसने दोबारा विवाह नहींकिया हो.
- उसके पास दूर रहने और भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए वैध कारण मौजूद हो.
- पति के द्वारा उसको कम भरण-पोषण की राशि देने या राशि देने में आनाकानी करने या राशि देने से मना किया गया हो .
- यदि परिस्थितियों में बदलाव होता है तो किसी भी प्रकार का प्रदान किया गया भरण-पोषण न्यायालय के द्वारा बदला या रद्य किया जा सकता है.
- तलाकशुदा महिला की शादी के अधिकार समाप्त किये गये हों.
Recent Comments