पलामू(Palamu)-मिड डे मिल राशि गबन के मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निरुपम कुमार की अदालत ने माता समिति के अध्यक्ष के केश्वरी भुईया और संयोजिका ममता देवी को तीन वर्ष के कारावास के साथ 20 हजार रू0 जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
12 लाख 87 हजार दो सौ रुपया का हुआ गबन
इस मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पांडे प्रेम प्रकाश शर्मा ने एनजीओ के अध्यक्ष और संयोजिका के खिलाफ सतबरवा थाना में कांड संख्या 105/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 409,419 और 420 के तहत दर्ज किया गया था. इस संबंध में पीपी मुकेश कुमार ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतबरवा में मिड डे मील की राशि से 12 लाख 87 हजार दो सौ रुपया का गबन किया गया था. इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी केश्वरी भुईयां और ममता देवी को सजा सुनाई है.
रिपोर्ट: राजीव रंजन(पाटन), पलामू
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