रांची(RANCHI )  कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर झारखण्ड सरकार ने कोविड गाइडलाइन में पाबंदियों के साथ छूट देने का निर्णय लिया है.सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय तो लिया है,पर उनमे पाबंदियों को भी बरक़रार रखा हैं.अगर आप झारखण्ड में दुर्गा पूजा मनाने का सोच रहे हैं तो आपको छोटे बच्चों को घर में ही रख कर माँ की आराधना पूजा पंडाल में कर सकते हैं.सरकारी नियमों के अनुसार पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक लगायी गयी है. पूजा पंडालों में 18 वर्षों से कम उम्र वालों का प्रवेश को निषेध रखा गया है. 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगी रोक 

किसी भी तरह का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है.पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा.मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट रखी गयी है.कोई भी तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है.पूजा पंडाल को तीन तरफ से घेरने का निर्णय लिया गया है.पूजा समिति द्वारा  किसी को भी आमंत्रण पत्र वितरण का अनुमति नहीं दिया गया है.आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी को भी प्रतिबंधित रखा गया है .पूजा पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रह सकता है.पूजा पंडालों के बाहर खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है.जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित स्थान पर ही विसर्जन की अनुमति मिली है. पूजा में ढाक की अनुमति दी गयी है.पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक रखी गयी है. 

रिपोर्ट : रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो)