टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे आनेवाले लोगों को दो वक्त का अनाज मुफ्त में दिया जाता है, जिसके लिए राशन कार्ड का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है वही राशन कार्ड मको लेकर सरकार की ओर से आये दिन बड़े-बड़े बदलाव किये जाते है ताकी कार्ड धारकों को किसी तरह की कोई परेशान ना हो.वही इसमे परदर्शिता लाने के लिए और धोखेधड़ी से लाभुकों को बचाने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसके तहत अब हर 5 साल पर लाभुको को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी यानि इलेक्ट्रॉनिक नॉ योर कस्टमर अपडेट कराना होगा.

फर्जीवाड़ा और धोखा थोड़ी को रोकना चाहती है सरकार

आए दिन आप लोगों को अखबार या टीवी के माध्यम से समाचार सुनने या देखने को मिलता है कि ऐसे कई जरूरी लोग है जिनको राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है वही कई ऐसा फर्जी लाभुक है जो धड़ल्ले से इस योजना का लाभ उठा रहे है इस धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है.ताकी किसी भी राशन कार्ड धारी को कोई परेशानी ना हो.

 मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में क्या कहा गया है? 

आपको बतायें कि खाद सुरक्षा मंत्रालय की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमे कहा गया है कि राशन कार्ड योजना में धोखाधड़ी रोकना, डुप्लिकेट कार्ड्स को हटाना और सब्सिडी जरुरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए हर राशन कार्ड धारी को हर 5 साल पर अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है.ई-केवाईसी के दौरान अगर कोई परिवार अयोग्य पाया जाता है तो उसको राशन कार्ड की सुचि से बाहर निकाल दिया जाएगा और राशन कार्ड के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.वही नये जरुरतमंद परिवारों को शामिल किया जाएगा.

6 महीने तक नहीं उठाया राशन तो रद्द कर दिया जाएगा कार्ड

कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग राशन कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन हर माह राशन नहीं उठाते है ऐसे लोगों के लिए भी इस अधिसूचना में एक निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार यादी कोई लाभुक परिवार 6 महीने तक राशन का लाभ नहीं लेता है तो फिर उसके राशन कार्ड को निश्क्रिय कर दिया जाएगा.यादी कोई परिवार अपने राशन कार्ड को फिर से चालू करवाना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार को पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए तीन महीने के भीतर क्षेत्रीय सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करना होगा.

18 साल से पहले कोई भी नहीं बनवा सकता है राशन कार्ड

वही जारी निर्देश में साफ तौर पर अलग राशन कार्ड के लिए न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष निर्धारित की गई है. कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अलग राशन कार्ड रखने का योग्य नहीं होगा.अगर लाभुक परिवार में कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो भी उसका राशन कार्ड जमा करना होगा.

जानें ई-केवाईसी पूरी प्रक्रिया

चलिए अब आपको बता देते हैं कि आप अपने राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, राशन कार्ड की केवाईसी ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन केवाईसी करवाने में असमर्थ है तो आप नजदीकी पीडीएस दुकानदार के पास जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते है.इसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जहां आप नज़दीकी केंद्र जाकर अपने फिंगरप्रिंट से आप ई केवाईसी करवा सकते है.