रांची(RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट में रांची हिंसा मामले की सुनवाई 29 जुलाई को हुई. इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए और पूछा कि रांची एसएसपी और डेली मार्केट थानेदार को क्यों हटाया गया है. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज पर मौजूद लोगों को क्यों नहीं दिखाया. अदालत ने गृह सचिव राजीव अरुण एक्का एवं डीजीपी नीरज सिन्हा को इस मामले पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह फिर होगी.

क्या था मामला
दरअसल, रांची के मेन रोड में 10 जून यानी की शुक्रवार के दिन दो समुदाय के बीच हिंसा हो गया था. इसी मामले की सुनावाई आज हुई. जिसमें मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव एवं डीजीपी से पूछा कि रांची एसएसपी को 17 जून के आदेश के बावजूद भी क्यों हटाया गया. वहीं, इस पर एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को भी कहा गया.

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जांच को किया जा रहा प्रभावित 

प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही है. जब मामले की जांच एसआईटी कर रही थी तो उनसे यह केस छीनकर सीआईडी को क्यों दिया गया. वहीं, अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद राज्य सरकार की ओर से मौजूद रहे. अदालत ने सरकार पर स्पष्ट जवाब नहीं देने पर टिप्पनी भी की.