रांची(RANCHI): निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर PMLA की विशेष अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई. सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि ईडी के पास पूजा सिंघल को जेल में रखने का कोई आधार नहीं हैं. ये केस पूरा का पूरा बेबुनियाद है.

वहीं, जब ईडी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि केस की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.  मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूजा सिंगर पिछले 26 मई से न्यायिक हिरासत में है. इससे पहले 11 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और 14 दिन के रिमांड पर लिया था.

रिपोर्ट: निरज कुमार, रांची