रांची (RANCHI): झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने CBI की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी थी. इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल इस मामले में CBI जांच आगे नहीं बढ़ेगी.

सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की द्वैतीय पीठ ने की. सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और ऐसे मामलों में अक्सर CBI का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुका है, इसलिए CBI को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

दूसरी ओर, CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और हाईकोर्ट ने जांच का आदेश उचित आधार पर दिया था. इसलिए एजेंसी को जांच का अधिकार मिलना चाहिए.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर सहमति नहीं जताई और इसे खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पहले CBI जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद एजेंसी ने प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी थी. लेकिन विधानसभा ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जांच पर रोक लगा दी थी और अब CBI की याचिका खारिज कर मामले को साफ तौर पर रोक दिया है.