रांची(RANCHI): झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त है. समय पर चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई है. साथ ही कोर्ट ने अब मुख्य सचिव को तलब किया है. रौशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सख्त टिप्पणी की है.
हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में लंबित नगर निकाय चुनाव मामले में सुनवाई हुई. याचिका रौशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल की गई है. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इसे रुल ऑफ लॉ का गला घोंटने जैसा बताया है.
अब मामले की अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. इससे पहले 7 फरवरी को हुई सुनवाई में राज्य सरकार को 12 हफ्तों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का कोर्ट ने आदेश दिया था. निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया नहीं होने के कारण कोर्ट में दाखिल की गई अवमानना याचिका पर कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला.
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