रांची(RANCHI)- माइनिंग लीज मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग अब फैसला ले सकेगा. 28 जून को आखिरी तारीख है. तीन बार तारीख बढ़ाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया था कि उनके द्वारा आयोग को सौंपी गए जवाब को आधार मानते हुए फैसला ले लिया जाएगा. उन्हें सशरीर उपस्थित होने का निर्देश मिला था.

माइनिंग लीज के मामले में भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. भाजपा का तर्क रहा है कि यह लाभ के पद का मामला है. मुख्यमंत्री ने विधायक होने की शपथ का उल्लंघन किया है.

निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में नोटिस भेजा था. जिसका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है. लेकिन आयोग ने इस पर सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री को सशरीर आयोग में उपस्थित होने को कहा था. उसकी मियाद 28 जून को पूरी हो रही है.