टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड कारखाना (संशोधन) विधेयक को अंततः मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम के तहत अब कारखानों में महिला श्रमिक रात्रि पाली यानि की नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. बताते चलें कि झारखंड सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा था और राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया. इसके बाद अब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी और राष्ट्रपति भवन से फाइल आने के बाद राजभवन ने इसे झारखंड सरकार को लौटा दिया है.

ज्ञात हो की मौजूद समय में 1948 का बना कारखाना अधिनियम लागू है जिसके तहत रात्रि पाली में महिला श्रमिकों के कारखानों में काम करने की व्यवस्था नहीं थी. वहीं अब सरकार ने इसमें संशोधन कर महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट दे दी है. हालांकि महिलाएं स्वेच्छा से ही नाइट शिफ्ट में काम करेंगी. इस अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों से सहमति लेना अनिवार्य होगा.  इस नियम के तहत अब महिलाएँ शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक फैक्ट्रियों, कारखानों और अन्य संस्थानों में काम कर सकेंगी. साथ ही उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था, अवकाश, काम के घंटे जैसी शर्तें लागू होंगी, जिन्हें प्रबंधन को राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा करना होगा. वहीं गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है.