टीएनपी डेस्क(TNP DESK): भारत सरकार ने सेंट्रल जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसे लेकर सरकार ने अध्यादेश भी लाया है. अब ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स पांच सालों तक इस पद पर कार्य कर सकते हैं. पहले यह कार्यकाल सिर्फ दो वर्षों का था. जिसे किसी विशेष परिस्थिति में एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता था. अब इस अध्यादेश से सीबीआई और ईडी चीफ अपने दो सालों के कार्यकाल के बाद तीन साल और के लिए एक्सटेन्शन ले सकते हैं, पर यह एक्सटेन्शन 1+1+1 वर्ष के फॉर्मैट के अनुसार लेना होगा. इसका मतलब है कि दो सालों के कार्यकाल के बाद अगर डायरेक्टर चाहें तो वह हर वर्ष एक वर्ष का एक्सटेन्शनले सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. अभी सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल और ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं.