टीएनपी डेस्क(TNP DESK): रोज़ाना हमारे देश में ढाई करोड़ लोग ट्रेन से सफ़र करते है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग है जिनको रेलवे के सही नियम के बारे में पता नहीं है. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट जाने पर उनका टिकट का पैसा बर्बाद हो गया है. क्या वाकाई में ऐसा है या नहीं.चलिये जानते है.

ट्रेन छूट जाने पर ना घबराएं

आपको बताएं कि रोजाना कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी किसी ना किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं और अपने टिकट को फेंक देते हैं वह मान लेते है टिकट अब किसी काम का नहीं है.लेकिन अगर रेलवे की सही जानकारी आपको हो तो आप टिकट के नुकसान से बच सकते है और अपने पैसे सेव कर सकते है.इसके लिए आपको रेलवे का यह जरूरी नियम हमें जरूर जानना चाहिए.

ट्रेन छूटने के बा द टिकट का पैसा भी रिफंड हो सकता है?

यदि आगे किसी भी गलती से आपकी ट्रेन छूट जाती है तो फिर आपके टिकट को फेंकने की जरुरत नहीं है बल्की आप इसके पैसे का रिफंड करा सकते है.लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने अनरिजर्व यानी जनरल बोगी का टिकट लिया है.आपको बताएं कि टिकट की वैधता अवधि के अंदर अगर आप दूसरी ट्रेन में सफर करते है तो फिर आपको ट्रेन के टिकट का किराया नहीं देना पड़ेगा. यानी आप अगर छोटी दूरी का टिकट कटवाते हैं तो आप 3 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं अगर आप लम्बी दूरी का टिकट कटवाते है तो आप 24 घंटे तक इसका फायदा ले सकते है.लेकिन यहां ध्यान देनेवाली बात यह है कि रिजर्व टिकट वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

रिजर्वेशन टिकट के लिए टीडीआर करना पड़ता है फ़ाइल

वही अगर आपने रिजर्वेशन का टिकट करवाया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है या ट्रेन छूटने पर आप इसका रिफंड ले सकते है.ट्रेन छूटने पर टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद फाइल कर सकते है और अपने टिकट का रिफंड रेलवे से मांग सकते है.लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ट्रेन छूटने के 24 घंटे के अंदर ही टीडीआर फाइल करनी होगी.

ये टीडीआर फ़ाइल करने का सही तारिका

चलिए जान लें कि आप टीडीआर कैसे फाइल कर सकते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा. यदि आप 24 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल कर देते हैं तो रेलवे आपके टिकट के पैसे में कुछ कटौती करके आपका पैसा रिफंड कर देता है. वहीं यह सुविधा जनरल टिकट वालों के लिए लागू नहीं होती है.