रांची (RANCHI) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज (8 मई) बुलाई गई है. ये बैठक शाम पांच बजे झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी." कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी. इसके लिए कई प्रस्ताव पहले से ही तैयार हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में मंईयां योजना के 9वें और 10वें किस्त के भुगतान समेत कई प्रस्तावों पर फैसले लिए जाएंगे.
आपको बता दें कि कुछ दिनों से चर्चाएं थीं कि नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसकी कॉपी मंत्रालय को भी भेज दी गई है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 8 मई को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस विषय पर भी मुहर लग सकती है. तैयार ड्राफ्ट की बात करें तो कहा गया है कि नई नीति के तहत राज्य में शराब सस्ती होने वाली है. इसका उदाहरण पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा का है, वहां शराब सस्ती है, इसलिए ज्यादा बिकती है. इन राज्यों से शराब झारखंड आती है, इसलिए यहां बिक्री कम होती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है. इसीलिए शायद राज्य में शराब सस्ती करने की योजना लाए. तैयार ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि अब शराब की दुकानें एक बार फिर से निजी हाथों में जाने वाली हैं. निजीकरण के तहत दुकानों का आवंटन भी ई-लॉटरी के तहत किया जाएगा, जिसके लिए एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. साथ ही इस नई नीति के तहत शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुली रहेंगी. पहले शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती थीं, लेकिन अब रात 10 बजे की जगह ये दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी.
आपको बता दें कि राज्य में 1400 से ज्यादा विदेशी शराब की दुकानें हैं. इनमें से कुछ दुकानें कंपोजिट हैं, यानी एक ही दुकान में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिलती है. नई नीति के तहत अब ज्यादातर दुकानों में देसी और विदेशी शराब मिलेगी. साथ ही इस बार ऑनल शॉप का भी प्रावधान किया गया है, यानी इन दुकानों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था होगी. विभाग ने शराब के लिए कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट लेने पर भी जोर दिया है. इधर, नई नीति में यह भी कहा गया है कि लाइसेंसी दुकानों में अवैध शराब मिली तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. तीन बार गड़बड़ी मिलने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन चौथी बार में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दुकानदारों को सेल्समैन रखने के लिए विभाग से मंजूरी लेनी होगी और अगर दुकान में कोई दूसरा सेल्समैन पाया गया तो पहली बार 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए हर दिन नई योजनाओं पर काम कर रही है.
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