टीएनपी डेस्क(TNP DESK): किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल लेन-देन में कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है.सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि अगर किसी का पैन कार्ड उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर वैध नहीं माना जाएगा. यानि अब आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है. जिसके लिए सरकार की ओर से लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए कई डेडलाइन दिया जा चुका था, लेकिन कई लोग ऐसे है जिन्होने अब तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए उसकी समय सीमा में वृद्धि की गई है. जहां सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया ताकि सभी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सके.
31 दिसंबर 2025 से पहले आधार से पैन कार्ड को करें लिंक
आपको बताये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के मुताबिक जिन लोगों ने साल 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है उन्हे अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है.ऐसे में चलिए जान लेते हैं सरकार की ओर से आधार पैन को लिंक करने की जो तिथि जारी की गई है वह नई डेडलाइन क्या है और कब तक तय की गई है.आपको बताये कि सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए जो नया डेडलाइन दिया है वह 31 दिसंबर 2025 तक की है. ऐसे में अगर कोई इस समय सीमा के भीतर आधार को पैन से लिंक नहीं कराता है तो फिर उसका पैन इन एक्टिव हो जायेगा.
आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं करने पर हो सकता है ये नुकसान
अब यह भी जानना जरूरी है कि अगर आपका पैन कार्ड इन-एक्टिव हो गया है तो फिर आपको इसके बाद क्या नुकसान हो सकता है.आपको बताएं कि अगर किसी का पैन कार्ड निष्क्रिय होता है तो फिर आगे उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी. यानि आप सको फाइल नहीं कर पायेंगे. वहीं बैंकिंग लेन-देन में भी दिक्कत आ सकती है.जहां अगर आप अपने बैंक खाते में बड़ी रकम जमा या निकासी करना चाहते है तो आप नहीं कर सकते है. इस पर रोक लगा दी जाएगी.इसके साथ ही निवेश, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़े सभी काम में बाधा आएगी.
पढ़ें घर बैठे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
यदि आपने अब तक आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो फिर आप इसे घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं आज हम आपको बताने.वाले हैं सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद होमपेज पर लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना है, अब आप के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे आपको वहां दर्ज करना है. वहीं सभी जानकारी सही होने पर आपका आधार से पैन लिंक हो जाएगा. अगर किसी ने 30 जून 2023 तक अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया था तो उसे 1 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है, अगर किसी ने पहले जुर्माना भर दिया था, लेकिन आधार को पैन से लिंक नहीं कराया था तो वह प्रोसेस को पूरा कर सकता है.
Recent Comments