टीएनपी डेस्क(TNP DESK): स्कूल-कॉलेज में एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल है. अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभ और किसी भी नौकरी के लिए आवेदन के समय आपको इनकी वैल्यू समझ में आती है, वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र की जरुरत हर जगह नहीं होती लेकिन कई ऐसी महतवपूर्ण काम है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है. अगर आपके पास यह नहीं होता है तो आप किसी भी काम के बीच में फंस सकते है. आज हम आपको जरूरी दस्तावजों में शामिल जन्म प्रमाण पत्र पत्र बनाने की पूरी डिटेल्स बतानेवाले है.
अधूरा रह जायेगा कई काम
आपको बताये कि आधार कार्ड और वोटर आईडी की तरह जन प्रमाण पत्र भी जरूरी दस्तावेजों में से एक है. आपको सबसे ज्यादा जरूरत उसे स्कूल में एडमिशन या अन्य सरकारी और गैर सरकारी कामों में पड़ता है. यदि इसको समय पर ना बनवाया जाए तो कई बार आपके काम के बीच में ही अधूरा रह जाता है. यदि आपने अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो आप इसे जल्दी करवा लें क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक डेडलाइन जारी की गई है. जिसके भीतर ही आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है वरना आप मुश्किल में फंस सकते है.
इस दिन तक बनवा लें वरना रुक सकता है जरुरी काम
आपको बताये कि भारत सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2024 तक जन प्रमाण पत्र बनवाने की डेडलाइन जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, यानि अब आप 27 अप्रैल 2026 तक अपने जन्म प्रमाण पत्र में कोई बदलाव कर सकते है या नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर सकते है. चलिए अब आपको बता देते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और आप कहां जाकर इसे बनवा सकते है.
बर्थ सर्टिफिकेट में गलती को भी सुधरवाएं
आपको बता दे कि सरकार की ओर से जो नई समय सीमा जारी की गई है. उस समय सीमा के अंदर आप अपना नया जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वहीं अगर आपका पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है और उसमें कोई गलती है जैसे कि नाम जन्म तारीख या कुछ और भी गलती है तो आप इसमे बदलाव कर सकते है इन दोनों कामों को डेड लाइन के अंदर आपको पूरा करना होगा.
जानें पूरी प्रक्रिया
यदि अब तक आप अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dc.crso rgi.gov.in/crs पर जाकर आवेदन कर सकते है.वहीं यदि आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो आप नगर निगम के या संबंधित कार्यालय में इसके लिए आवेदन कर सकते है.सरकार के पुराने नियम में 15 साल की उम्र तक जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसमें अब बड़ा बदलाव किया गया है यानि अब 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी जन्म प्रमाणपत्र बनवा सकते है.
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