टीएनपी डेस्क(TNP DESK): लव मैरिज को परिवार वाले ज्यादा समर्थन नहीं देते है. ऐसे में सरकार सच्चे प्यार करने वालों के साथ खड़ी हो चुकी है, जहां अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते है तो सरकार की ओर से आपको 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी लेकिन सरकार की ओर से कुछ कंडीशन भी रखी गई है जिसको पूरा करना जरूरी है.चलिए आज जान लेते है अगर आप भी अंतर्जातीय विवाह करते है तो फिर आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.

पढ़ें क्या है सरकार की मनसा

आपको बता दे कि भले ही आज हमारे देश की 21वीं सदी में पहुंच चुका है. टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है लेकिन फिर भी आज कुछ जगहों पर कास्ट भेदभाव देखने को मिलता है. जिसको ख़तम करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है.जिसके तहत यदि कोई लड़का या लड़की इंटर कास्ट मैरिज करते है तो उनको सरकार 10 लाख की आर्थिक मदद देगी. दअरसल सरकार समाज में सामाजिक सौहार्द बढ़ाना और जातीय दीवारें तोड़ना चाहती है.

योजना को लेकर सरकार ने रखी है ये ज़रूरी शर्ते

डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक या युवती के सवर्ण हिंदू पार्टनर से विवाह करते है तो योजना में 10 लाख रुपये की मदद आधे-आधे हिस्से में दी जाती है. 5 लाख रुपये आठ साल के लिए एफडी में कराए जाते है और बाकी 5 लाख रुपये सीधे दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते है. इससे शादी की शुरुआत आसान हो जाती है और आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है.

योजना के लिए इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन करना होगा. फिर Citizen सेक्शन में जाकर SJMS Application लिंक पर क्लिक करना है.इतना करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमे आपको सभी जानकारी को भरना है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना है.

लड़की लड़की में से कोई एक दलित होना जरूरी है

सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है. वर्ना इसका लाभ नहीं ले पाएंगे. सरकार के मुताबिक योजना में लाभ तभी मिलेगा जब लड़का या लड़की में से कोई एक दलित समुदाय का हो और राजस्थान का निवासी हो. तो दोनों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही दंपत्ति की मिलाकर इनकम सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इन दास्तावेज़ों की ज़रूरी

वहीं योजना के आवेदन के लिए लड़का लड़की के पास जरूरी दस्तवेज होना जरूरी है जिसमे दोनों के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए.वही शादी के बाद एक महीने के अंदर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा.यदि आपने शादी राजस्थान के बाहर की है तो आपको केवल 2.5 लाख की मदद ही सरकार की ओर से दी जाएगी.शादी में किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए.अगर बाद में शादी में कोई गड़बड़ हो जाती है तो राशि को सरकार वापस ले लेगी.आपको बता दें कि यह योजना केवल राजस्थान में लागू हो गई है.