टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है. इन्ही योजनाओं में जल जीवन हरियाली योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत लाभ उठानेवाले किसानों को 75,500 की सब्सिडी दी जाती है. जिसका इस्तेमाल किसान खेतों को चारों ओर तालाब का निर्माण कराने में कर सकते है.

पढ़ें क्या है योजना का उदेश्य

जल जीवन हरियाली योजना के पीछे बिहार सरकार की मंशा है कि बिहार में जल संरक्षण और वृक्षरोपण को बढ़ावा दिया जाए, इस योजना के तहत 75,500 की सब्सिडी किसानों को दी जाती है. योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है.इसके साथ ही सिंचाई के लिए जल स्त्रोत तैयार करना और बिहार में खेतों की सिंचाई में होनेवाली बिजली की खपत को कम करना है.

पढ़ें योजना की शर्तें

इस योजना के तहत एक एकड़ खेत को एक इकाई माना जाता है. विभाग के पास जल संचयन के पांच मॉडल जैसे- तालाब, पौध रोपण,वर्षा जल संचयन और जहां सूखा पड़ता है वहां तक नदियों का पानी उपलब्ध कराना है. इस योजना के लिए इक्छुक किसान ऑनलाईन आवेदन कर सकते है.योजना बिहार सरकार के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिसमे लाभ उठाने वाला किसान बिहार का मूलवासी होना जरूरी है.वहीं योजना का लाभ लेनेवाले किसान के पास एक एकड़ जमीन सिंचाई के लिए होना जरूरी है.

क्या योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तवेजों का होना काफी जरूरी है, जो इस प्रकार है-

  1. कार्ड वोटर
  2. वोटर आईडी कार्ड
  3. पैन कार्ड
  4. स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  5. खेत के कागजात
  6. बैंक डिटेल
  7. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  8. मोबाईल नंबर

इस तरह योजना के लिए करें आवेदन

जल जीवन हरियाली योजना का यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.जहां आपको जल जीवन हरियाली योजना का विकल्प मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है, यहां किसान समूह या स्वयं किसान पर क्लिक कर किसान पंजीकरण संख्या भरना है. अब एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सारी जानकारी आपको सही-सही भरना है.इसे भरने के बाद आपको इसे सबमिट करना है.