रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट में गुरूवार को ईडी के समन की अवहेलना के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. हाईकोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए 8 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की. सीएम की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने बहस की है. बताते चले कि इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई थी.
इस मामले पर हुई है सुनवाई :
दरअसल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानि CJM कोर्ट ने पिछले साल ईडी की कप्लेन केस पर सुनवाई के समय संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था. इसे ही निरस्त करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
आपको बता दें कि बीते साल ED ने सीएम को पूछताछ के लिए समन किया था पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन का जवाब नहीं दिया था. इसके बाद पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद दर्ज करवाया गया है. ज्ञात हो की ED ने मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 समन जारी किया था. हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे और बाकी आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है.
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