टीएनपी डेस्क: भारत में ऑनलाइन पेमेंट करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है. सब्जी वाले से लेकर ऑटो चालक और छोटे-छोटे दुकानदार भी अब धीरे-धीरे पैसों की जगह यूपीआई (UPI) की तरफ बढ़ रहे हैं. रोजाना करोड़ों लोग यूपीआई से पैसों की लेनदेन कर रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर UPI को लेकर एक खबर तेजी से फैल रही है. खबर के अनुसार, अब UPI से 2000 के ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर GST लगेगा.  

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया गया है कि अब UPI से 2000 रुपए से ज्यादा पैसे भेजने पर GST लगेगा. जिसके बाद से UPI का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स इस बात को लेकर संशय में है की क्या सच में GST लगाया जाएगा और लगा भी तो कितना. तो आपको बता दें कि ये खबर गलत है. जी हां, यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने पर किसी तरह का GST नहीं लगाया जाएगा. आप आराम से बिना किसी टेंशन के 2000 हजार रुपए से ज्यादा के पैसे भेज सकते हैं.

वहीं, सोशल मीडिया पर फैल रहे इस खबर को मंत्रालय द्वारा भ्रामक बताया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स  (X) पर केंद्रीय डायरेक्ट टैक्स एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा इस खबर को झूठा बताते हुए इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया है.

बोर्ड द्वारा X पर पोस्ट कर कहा गया है कि, यह दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार है की 2 हजार रुपये से अधिक की UPI पेमेंट पर GST लगने वाला है.  फिलहाल, सरकार के पास इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. सरकार द्वारा GST कुछ उपकरणों का उपयोग कर किए गए पेमेंट से जुड़े शुल्कों जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर लगाया जाता है. जबकि जनवरी 2020 से ही व्यक्ति से व्यापारी (Person to Merchant) के बीच होने वाली UPI ट्रांजेक्शन पर MDR को खत्म कर दिया गया है. ऐसे में जब UPI लेनदेन पर कोई MDR ही नहीं है इस पर किसी तरह का GST भी लागू नहीं होता.