धनबाद (DHANBAD) परमेश्वर राय उर्फ मैनेजर राय पर खनन विभाग ने शुक्रवार को एक और केस किया है. एफआइआर में कहा गया है कि पूर्व में जब 10 सितंबर को उनके यहां कोयले की जांच हुई थी, तो भारी मात्रा में कोयला पाया गया था. उनके भट्ठा की डीलरशिप का लाइसेंस रद्द था, तो फिर कैसे भट्ठा चल रहा था. 26 अक्टूबर को जांच के लिए विभाग के अधिकारी पहुंचे तो एक तो छह चिमनी से धुआं निकल रहा था, दूसरा वहां पहले से ज्यादा कोयले का स्टॉक पाया गया.
किन धाराओं में हुआ केस
मैनेजर राय पर झारखंड खनिज के अधिनियम के रूल 2017 के नियम 13, एमएम (डीआर) एक्ट 1957 की धारा 21, आइपीसी की धारा 379,412, 413,414,420 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.10 सितंबर, 21 को दर्ज कांड संख्या 327/ 2021 में मापी की मात्रा अधिक पाई गई है. इसके अलावा पहली छापेमारी में कोयले की ढेर की संख्या 30 थी जो अभी बढ़कर 40 हो गयी है.
प्राथमिकी में क्या कहा है अधिकारियों ने
प्राथमिकी में कहा गया है कि 26 अक्टूबर को जांच के लिए जब खनन विभाग के पदाधिकारी पहुंचे तो वहां हार्डकोक सुचारू रूप से चल रहा था. 6 चिमनी में आग जल रही थी. प्राथमिकी के अनुसार 10 सिंतबर, 21 को जब विभाग के लोग गये थे तो 6110.90 घनमीटर अर्थात 7944.17 टन कोयला पाया गया जो 30 ढेर में था. तब इसकी सूची बनाकर मैनेजर राय सहित सभी निदेशकों पर केस किया गया था. 26 अक्टूबर को अधिकारियों की टीम जांच के लिए पहुंची तो वहां ढेरों की संख्या 40 पायी गई. उक्त कोयले की नापी टाटा स्टील के सर्वेयर से करायी गई. मापी के समय भट्ठा के निदेशक मैनेजर राय मौजूद थे.
रिपोर्ट :अभिषेक कुमार सिंह( ब्यूरो हेड ) धनबाद
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