रांची (RANCHI) : राज्य में हुए बड़े टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी, राज्य सरकार में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दे की इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार किया था. ऐसे में अपनी ज़मानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. 

वहीं बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी.

बता दें की साल 2024 में 15 मई को ईडी ने तब राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिर आलम को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वह जेल में हैं. ज्ञात हो की, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और साथ ही उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से ईडी ने 32.30 करोड़ रुपए नकद बरामद किया था. पैसे की बरामदगी होने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था. उन्हें टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था. 

उनकी गिरफ़्तारी के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिल था. ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट से ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद अब देखने वाली बात होगी की सुप्रीम कोर्ट आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर क्या फैसला अपनाती है.